छत्तीसगढ़

एक व्यक्ति को एक ही बोतल बिक्री का नियम, दुकानों में बेरोकटोक मिल रही मनचाही मात्रा में शराब

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति में कई बदलाव किए हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण बदलाव बिक्री को लेकर भी किया गया है। आदेश है कि एक व्यक्ति को एक ही बोतल बिक्री की जाएगी। मकसद था कि अवैध भंडारण न हो और अवैध शराब न बिके। लेकिन सेल्स मैन पर इसका असर पड़ता नहीं दिख रहा। सेल्समैन धड़ल्ले से पुराने नियमों के अनुसार शराब बेच रहे है।

शराब भट्टी और प्रीमियम शॉप में एक आदमी को एक से लेकर चार बीयर तक बेची जा रही है। शराब दुकान से बीयर खरीदने के दौरान कर्मचारी बिना किसी शर्त के एक साथ दो बीयर देने को तैयार हुआ। इसके अलावा प्रीमियम शॉप में भी दोपहर और रात के समय लोगों को पुराने नियमों के अनुसार एक साथ चार बीयर तक बेची जा रही हैं।

बिना स्कैन किए बेच रहे बीयर

शराब दुकानों में पुराने दाम की बीयर नए दाम पर बेची जा रही है। तेलीबांधा स्थित शराब दुकान में कर्मचारी ने बिना स्कैन किए एक साथ दो बीयर की बोतल दे दीं। इसके अलावा अन्य दुकानों पर भी इसी तरह बेची जा रही है। जब कर्मचारी से पूछा, स्कैन क्यों नहीं किया तो कर्मचारी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल सरकार द्वारा दाम बढ़ाने के नियमों की जानकारी दी। बीयर की बोतल पर 210 रुपए एमआरपी लिखा हुआ है. जबकि कर्मचारी ने इसे 250 रुपए में बेचा। स्कैन करने पर पुराने दाम के अनुसार पैसे लेने पड़ेंगे। इस वजह से ज्यादातर जगहों पर स्कैन नहीं किया जा रहा है।

नई आबकारी नीति के सभी नियमों का पालन नहीं

शराब दुकानों पर नई आबकारी नीति के सभी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। केवल शराब बस नए दाम के अनुसार बेच रहे हैं। प्रीमियम शॉप व अन्य शराब दुकानों में बीयर ही नहीं, दारू भी लोगों को एक बोतल से अधिक बेची जा रही है। नियम के अनुसार एक व्यक्ति 3 लीटर शराब तो रख सकता है, लेकिन खरीदने के लिए उसे अलग-अलग समय में दुकान के काउंटर पर जाना होगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो दूसरी शराब के दुकान से ले सकते हैं, लेकिन शहर में एक ही जगह पर तीन से अधिक शराब पुराने नियमानुसार लोगों को मिल रही है।

 

 

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