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चुनाव निर्देश को ठेंगा दिखाने के मामले में एक्शन, कलेक्टर ने प्रधान पाठक को किया सस्पेंड

महासमुंद  चुनाव ड्यूटी के दौरान लापरवाही एक और शिक्षक को महंगी पड़ी है। कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षक सो सस्पेंड कर दिया गया है। कई बार के निर्देश के बावजूद शिक्षक ट्रेनिंग के दौरान मौजूद नहीं रहे, जिसके बाद चुनावी प्रशिक्षण में नहीं जाने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रधान पाठक ऋषिकेश सोना को पद से निलंबित किया गया है।

जानकारी के मुताबिक 31 मार्च को महासमुंद के IEMBH स्कूल कुटेला में एक प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे.जहां पर प्रधानपाठक ऋषिकेश सोना इस दौरान अनुपस्थित रहे। ऐसे में उनके सहायक रिटर्निग ने इस मामले में आफिसर ने प्रधानपाठक को एक नोटिस जारी किया गया था. जिसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया हैं। बतादें शासकीय प्राथमिक शाला नवापारा में ऋषिकेश सोना प्रधानपाठक के पद पर पदस्थ थे।

हायक रिटर्निंग अधिकारी ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।पत्र की तामिली के बाद भी उन्होंने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। जारी आदेश में कहा गया है कि ऋषिकेश सोना का यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।

इस कृत्य के कारण कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने उन्हें सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में ऋषिकेश सोना का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सरायपाली निर्धारित किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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