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हाईकोर्ट से आईपीएस जीपी सिंह को मिली राहत, कोर्ट ने राजद्रोह मामले पर लगाई रोक…
बिलासपुर। आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से एक बार फिर से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस पर रोक लगा दी है। बताया जाता है कि 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है।
इससे पहले बीते 2 मई को आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके खिलाफ सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। जीपी सिंह ने इस एफआईआर को समाप्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।