छत्तीसगढ़

पूर्व कांग्रेस विधायक और बेटे सहित 10 के खिलाफ पुलिस ने किया FIR

विधायक पर पूर्ववर्ती सरकार में सत्ता के रसूख में चर्च के कब्रिस्तान की बेशकीमती जमीन को राजस्व रिकार्ड में कूटरचना कर कौढ़ियों के भाव खरीदने का मामला सामने आया था। इस मामले की शिकायत पूर्व में ही पुलिस में की गयी थी। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नही किया था। इस पूरे मामले पर अब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक सहित 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

गौरतलब है कि कोरबा जिला के पाली तानाखार विधानसभा से साल 2018 में कांग्रेस पार्टी से मोहितराम केरकेट्टा ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। विधायक बनने के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मोहितराम को मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। आरोप है कि इस पद में बैठने के बाद राजनीतिक रसूख का दबाव बनाकर पूर्व विधायक ने बिलासपुर में कुदुदंड के चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करीब एक एकड़ जमीन अपने बेटे शंकर केरकेट्‌टा के नाम पर की खरीदी की थी। इस पूरे प्रकरण में संस्था के कथित पदाधिकारियों ने तत्कालीन विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे के पास एक एकड़ जमीन का सौदा महज 99 लाख 22 हजार 500 रुपए में कर दिया गया।

जबकि उक्त जमीन का आज के समय में बाजार भाव 5 करोड़ रूपये से भी ज्यादा है। इस खरीद-बिक्री में गवाह संस्था के वाहन चालक अरुण टोप्पो को बनाया गया। जबकि बेची गई जमीन संस्था के रिकॉर्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। यहीं नही इससे पहले कोर्ट में चले न्यायिक प्रकरण में भी उक्त भूमि को कब्रिस्तान का बताया गया है। इस पूरे मामले की शिकायत विद्यानगर निवासी आलोक विल्सन ने पूर्व में पुलिस में की थी। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर पुलिस ने कोई एक्शन नही लिया गया। शिकायतकर्ता आलोक विल्सन ने बताया था वे चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के सदस्य हैं। उन्होनें बताया कि संस्था के पदाधिकारियों का हर तीन साल में चुनाव होता है। चुने हुए सदस्यों की जानकारी पंजीयक फर्म्स और संस्थाएं को दी जाती है। लेकिन साल 2009-10 के बाद से संस्था का चुनाव ही नहीं हुआ है।

जिसका फायदा उठाकर पूर्व विधायक ने मिलीभगत कर कब्रिस्तान की जमीन के रिकॉर्ड में कूटरचना, षडयंत्र कर गलत तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री कर ली। इस पूरे प्रकरण पर पुलिस में अपराध दर्ज नही होने पर आलोक ने कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया था। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया।कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने बैरन उर्फ बिरन साय कुजूर पिता बुधुवा उम्र 52 वर्ष चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन कम्पाउंड कुदुदंडए बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलीमोन निवासी टिकरापारा, महावीर कुजूर निवासी उसलापुर, हेमिल्टन थमस निवासी ओमनगर जरहाभाठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।इसके साथ ही पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा, पूर्व विधायक का पुत्र शंकर केरकेट्टा, रायपुर निवासी जेडब्लू दास, उसलापुर निवासी पुष्पा मिंज और अरुण टोप्पो के खिलाफ धारा 403, 406, 420, 467, 468, 120बी के तहत केस दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

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