छत्तीसगढ़

शराब घोटाला में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को नही मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन की रिमांड, अब 3 जून तक जेल में ही रहना होगा

रायपुर : छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार में हुए शराब घोटाला केस में आज रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने रिटायर्ड आईएएस टुटेजा को आज कोर्ट में पेश किया था। जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनिल टुटेजा की न्यायिक रिमांड 14 दिन बढ़ा दी है।

कोर्ट के इस आदेश के बाद अब उन्हे 3 जून तक जेल में ही रहना होगा। इसके अलावा आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खरिज कर दी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में हुए शराब घेटाले की जांच ईडी कर रही है। इस मामले में ईडी को पूछताछ के दौरान काफी सबूत भी मिले है। इसके साथ ही रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा से पूछताछ के दौरान कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं।

जिन्हें ईडी ने समंस जारी कर पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुला रही है। ईडी की टीम अनिल टुटेजा के पास से डिजिटल डिवाइस भी जब्त किये थे। प्रदेश में हुए करीब 2000 करोड़ रूपये के शराब घोटाले में गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। यहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक बार फिर टुटेजा की रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब टुटेजा को 3 जून तक जेल में ही रहना होगा।

वहीं शराब घोटाला मामले में फंसे आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी की जमानत याचिका भी कोर्ट ने पेश की गयी थी। जिसे कोर्ट ने खरिज कर दी है। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में अमित अग्रवाल और सूरज चोखानी को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 7 मई को अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर बहस हुई थी और सोमवार तक फैसला सुरक्षित रखा गया था। जिस पर आज कोर्ट ने फैसला लेते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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