छत्तीसगढ़

रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए की मारी ठगी..

बसना :  रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 25 लाख रुपये की ठगी के मामले में थाने में शिकायत दर्ज करायी गई है. शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

प्रार्थिया ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि 22 अप्रैल 2022 को उसके देवर निवासी ग्राम जेवरा घर आये. उनके साथ एक अन्य व्यक्ति था जिन्होंने अपना नाम जितेन्द्र कुमार पंडित पिता मन्नू लाल पंडित निवासी महासमुंद बताया. उन्होंने प्रार्थिया से कहा की उसका कलेक्ट्रेट में, बैंक में एवं रेल्वे विभाग में बड़े-बड़े अधिकारियों से अच्छा परिचय है. यदि आप लोगों को उपयोग हेतु लोन या रेल्वे में किसी को भर्ती करना है तो बताना.

प्रार्थिया ने अपने बेटे को जितेन्द्र कुमार पंडित से मिलाते हुये कहा कि इनको रेल्वे में नौकरी लगाना है जिस पर जितेन्द्र कुमार पंडित ने हामी भरते हुये काम हो जायेगा कहा. लेकिन 25,00,000 रूपये (पच्चीस लाख रूपये) लगेगा कहा.

जितेन्द्र ने कुछ दिन बाद रेल्वे का फॉर्म लाकर घर में भरवाया और शिक्षा से संबंधित दस्तावेजों को अपने साथ ले गया और बोला कि पैसे का जल्दी प्रबंध करके मुझे दो. जिसके बाद 28 अप्रैल 2022 को नगद 8 लाख 20 हजार रूपये दिये. फिर कुछ दिन बाद 24 मई 2022 को दोपहर करीबन 02-40 बजे जितेन्द्र घर आया और फॉर्म में त्रुटि हो गया है कहकर पूरा फॉर्म सबमिट करके गया.

फिर 06 जुलाई 2022 को 1,00,000 रूपये व 07 जुलाई 2022 को 50,000 रूपये उसके खाता नंबर में मोबाइल से डाला गया, फिर प्रार्थिया की भतीजी के द्वारा अलग-अलग दिनांक में 45,000 रूपये, 40,000 रूपये, 4000 रूपये, 11,000 रूपये, 50,000 रूपये, 30,000 रूपये, 16,000 रूपये, 14,000 रूपये, 65,000 रूपये, 35,000 रूपये, 50,000 रूपये, 40,000 रूपये, 55,000 रूपये, 5000 रूपये दिया गया व उनकी बड़ी बेटी के माध्यम से अलग-अलग दिनांक में 20,000 रूपये, 80,000 रूपये व 2,30,000 रूपये दिया गया. इसके अलावा चेक के माध्यम से 7,40,000 रूपये भी दिया गया है. इस प्रकार कुल 25 लाख रूपये जितेन्द्र कुमार पंडित को दिया गया है.

कुछ माह बाद के नौकरी के संबंध कोई जानकारी अथवा पत्राचार नहीं होने पर प्रार्थिया ने जितेन्द्र कुमार पंडित को फोन कर जानकारी ली तो नौकरी लग जायेगा कहकर घुमाता रहा. इसके पश्चात नौकरी नहीं लगने पर व धोखाधड़ी होने की शंका पर प्रार्थिया ने उसे फोन कर पैसा वापस मांगा तो पैसा वापस करने से मना कर दिया.
मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी जितेन्द्र कुमार पंडित के खिलाफ भादवि की धारा 420 के तहत अपराध कायम किया है.

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