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फेसबुक बॉयफ्रेंड : युवती की फेक ID से अश्लील फोटो करता वायरल, आरोपी गिरफ्तार…

रायगढ़। सोशल मीडिया में युवती की फेक अश्लील फोटो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी पीड़ित युवती का फेसबुक फ्रेंड था, जिसने युवती की फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसकी अश्लील तस्वीरें अपलोड कर युवती को किया बदनाम किया। मामले की शिकायत पर कोतरारोड़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

दरअसल पीड़ित युवती के भाई ने 18 अक्टूबर को थाना कोतरारोड़ में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि 17 अक्टूबर को उसकी बहन की सगाई तय हुई थी। अगले दिन एक परिचित युवक ने सूचना दी कि उसकी बहन की अश्लील तस्वीरें एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई हैं। जब परिवार ने यह इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया, तो पता चला कि यह फेक आईडी युवती के नाम से बनाई गई थी, जिस पर उसकी तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की गई थी। इस घटना से परिवार को गहरा आघात पहुंचा, और उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। आवेदन मिलने के तुरंत बाद थाना कोतरारोड़ में मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ पर धारा 77, 79 बीएनएस के तहत (अपराध क्रमांक 353/2024) मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में पीड़िता का बयान लिया गया और आरोपी की तलाश शुरू की गई। इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच से आरोपी की पहचान मोहम्मद आसिफ कुरैशी, निवासी किरोड़ीमल नगर के रूप में हुई, जिसका आखिरी लोकेशन रायपुर में पाया गया।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गईं। एक टीम को रायपुर भेजा गया जबकि दूसरी टीम आरोपी के रिश्तेदारों से जानकारी जुटाने में लगी रही। आरोपी, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर छिपा हुआ था, को पुलिस ने जैजेपुर में घेराबंदी कर हिरासत में लिया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी मोहम्मद आसिफ कुरैशी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसकी 8 साल पहले फेसबुक के माध्यम से पीड़िता से मित्रता हुई थी। जब उसे 17 अक्टूबर को युवती की सगाई की सूचना मिली, तो उसने बदला लेने की भावना से 18 अक्टूबर को युवती के नाम से फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसमें अश्लील तस्वीरें और वीडियो अपलोड कर दिए। इसके बाद उसने अपने मोबाइल की सिम कार्ड तोड़कर रायपुर में फेंक दी थी।

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन (विवो) को जब्त कर लिया है और आरोपी पर आईटी एक्ट की धारा 66, 67 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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