आरंग। क्षेत्रीय विधायक गुरु खुशवंत साहेब के प्रयासों के चलते आरंग को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, विधानसभा मुख्यालय आरंग में 02 दिसम्बर 2024 से व्यवहार न्यायलय की शुरुवात होगी, जिसकी विधिवत सुचना छग शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक- 17312/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII) दिनांक 23.10.2024 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 4172/4039/21-ब./2024, दिनांक 21 नवम्बर, 2024 द्वारा आरंग तहसील मुख्यालय में एक सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय 02 दिसम्बर 2024 को स्थापित की जायेगी।
आपको बता दे कि तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा आरंग में व्यवहार न्यायालय की स्थापना की लगातार मांग विधायक गुरु खुशवंत से की जाती रही है। जिसके चलते विधायक के अथक प्रयासों से आरंग को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।व्यवहार न्यायालय के खुल जाने से अब क्षेत्र ने नागरिको को न्यायलयीन कार्यो के लिए रायपुर नही जाना पड़ेगा।