रायपुर। नगरीय निकाय चुनावों में अब प्रत्याशियों को राहत देते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने खर्च की नई सीमा निर्धारित की है। पिछली तुलना में इस बार प्रत्याशी अधिक धनराशि खर्च कर सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार, नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायतों में अलग-अलग खर्च सीमा तय की गई है।
जानें निगमों में खर्च की सीमा
तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 8 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों में यह सीमा 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
नगर पालिका और पंचायतों में खर्च की सीमा
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब नगर पालिका परिषद में पार्षद प्रत्याशियों की खर्च सीमा 2 लाख रुपये होगी। इसी के साथ ही नगर पंचायतों में यह सीमा 75 हजार रुपये तय की गई है।
बढ़ी खर्च सीमा
बता दें कि पहले यह सीमा तीन लाख से अधिक आबादी वाले निगमों में 5 लाख रुपये और तीन लाख से कम आबादी वाले निगमों में 3 लाख रुपये थी। इस बार सीमा में वृद्धि की गई है, जिससे प्रत्याशी अधिक खर्च कर सकेंगे।