बिलासपुर। निलंबित आईएएस अफसर रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की मुश्किलें बढ़ते ही जा रही है। कोयला घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल युगल पीठ ने सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय हैं कि कोयला घोटाला मामले की सुनवाई पहले हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।