रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर परियोजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों व भूमि-स्वामियों को अब उनकी जमीन का कलेक्टर गाइडलाइन दर से चार गुना मुआवजा मिलेगा। इससे पहले प्रभावित किसानों को केवल दोगुना मुआवजा दिया जाता था। राज्य सरकार ने इसके लिए ‘नया रायपुर में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2017’ में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
किसानों को होगा लाभ
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय से प्रभावित किसानों को बड़ा लाभ होगा। जो किसान अब तक अपनी जमीन प्राधिकरण को नहीं बेचना चाहते थे, वे अब चार गुना अधिक कीमत पर बेच सकेंगे।
परियोजना क्षेत्र में सड़क व अन्य निर्माण कार्य अधूरे पड़े थे, क्योंकि जमीन का अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ था। अब इस नई नीति से इन निर्माण कार्यों में तेजी आने की संभावना है।
41 गांवों के किसानों को मिलेगा लाभ
नवा रायपुर अटल नगर परियोजना में कुल 41 गांव शामिल हैं। इनमें लेयर-1 के अधिकतर गांवों की जमीन आपसी सहमति या अधिग्रहण के माध्यम से ली जा चुकी है, जबकि कुछ जमीनों का अधिग्रहण अभी बाकी है। अब लेयर-1, लेयर-2 और लेयर-3 के प्रभावित किसानों को भी चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।
पुनर्वास नीति की मांग
नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन वास्तव में किसानों के हित में काम कर रही है, लेकिन नवा रायपुर से लगे क्षेत्रों की जमीन दर के आधार पर किसानों को और अधिक मुआवजा मिलना चाहिए।
इसके साथ ही, उन्होंने प्रभावित किसानों के लिए पुनर्वास नीति बनाए जाने की मांग भी की, जिससे विस्थापित किसानों को उचित सुविधाएं मिल सकें।