आज नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही बदल जाएंगे ये 8 नियम, आम आदमी पर होगा सीधा असर

नई दिल्ली। आज 1 अप्रैल है यानी कि नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत. आज से सरकार के कई नियम बदलने वाले हैं. साथ ही सरकारों के कई ऐलान आज से अमल में आ जाएंगे. जिसका आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा. आइए आपको उन बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिनका आपके जीवन पर प्रत्यक्ष असर पड़ने वाला है.
नया इनकम टैक्स नियम
आज से सरकार की ओर से घोषित न्यू टैक्स रिजीम लागू हो जाएगा. इसकी घोषणा सरकार ने फरवरी में घोषित आम बजट में की थी. इसके तहत 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे ज्यादा आय होने पर आपको कर चुकाना पड़ेगा. इस न्यू टैक्स रिजीम के साथ ओल्ड टैक्स रिजीम भी लागू रहेगी. आप अपनी पसंद से दोनों में से कोई एक रिजीम चुन सकेंगे.
यूपीआई नियमों में बदलाव
आज से यूपीआई से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे. जो UPI नंबर लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, वे आज से डीएक्टिवेट हो जाएंगे. यानी कि आप उन यूपीआई नंबर को फिर यूज नहीं कर पाएंगे. यह नियम उनका दुरुपयोग रोकने के लिए लाया जा रहा है.
बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस
आज 1 अप्रैल से बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस को लेकर सरकार सख्ती भी करने जा रही हैं. चाहे सेविंग अकाउंट हों यो करंट अकाउंट. सभी खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त होती है. आज से जिस धारक के खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं होगा. उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है.
पैन-आधार लिंक नहीं तो डिविडेंड भी नहीं
सरकार आज से पैन-आधार को लिंक भी करने जा रही है. जिस जातक का पैन-आधार नंबर लिंक नहीं होगा, उन्हें डिविडेंड भी नहीं मिलेगा. इसे लिंक करने के लिए आपको हर हालत में अपने आधार और पैन को आपस में लिंक करना ही होगा.
FD होगी ज्यादा फायदेमंद
आज से फिक्सड डिपोजिट यानी कि FD में पैसे जमा करना आपके लिए और फायदेमंद हो जाएगा. आपकी FD, RD पर 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर TDS नहीं कटेगा. दूसरे शब्दों में कहें तो अब आपको बिना टैक्स कटे पूरी रकम मिल सकेगी.
यूपी में बदलेगा स्कूलों का समय
यूपी में आज 1 अप्रैल से बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के खुलने का समय बदल जाएगा. प्राथमिक विद्यालय अब रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे. माध्यमिक विद्यालयों के समय में आधे घंटे का अंतर रहेगा. माध्यमिक विद्यालय सुबह 7.30 बजे से लेकर दोपहर 1.30 बजे तक खुले रहेंगे.
मध्य प्रदेश के 19 पवित्र स्थानों पर शराबबंदी
मध्य प्रदेश के 19 पवित्र स्थानों पर आज 1 अप्रैल से शराबबंदी होने जा रही है. राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों इस बात की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों एवं ग्राम पंचायतों में की गई शराबबंदी की घोषणा पर एक अप्रैल 2025 से अमल शुरू हो जाएगा. निर्णय के अनुसार उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की संपूर्ण नगरीय सीमा में एवं सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त मदिरा दुकानों एवं बार को बंद किया जाएगा. प्रदेश के इन 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णतः पवित्र घोषित करते हुए एक अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी कर दी गई है.
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन
दिल्ली में आज से 15 साल पुरानी पेट्रोल चालित गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा. 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 80 लाख के करीब गाड़ियां हैं. इनमें काफी गाड़ियां 10 और 15 साल पुरानी हैं. वे सब गाड़ियां इस आदेश के दायरे में आ जाएंगी.