
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 331 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया, जिसमें 21 दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर दवाएं बेचने का उल्लंघन पाया गया। इनके खिलाफ राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के निर्देश पर मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU) ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
सीजीपीएमआरयू के नोडल अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को आवश्यक दवाएं निर्धारित कीमतों पर मिलें। इसके लिए 24 मार्च 2021 को भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत छत्तीसगढ़ में CGPMRU की स्थापना की गई थी। यह इकाई ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के तहत अधिसूचित औषधियों की कीमतों पर नजर रखती है और जमीनी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करती है।
नोडल अधिकारी ने कहा, “वित्तीय वर्ष 2024-25 में 331 औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 21 में मूल्य उल्लंघन पाया गया। इन मामलों को NPPA के IPDMS पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है, और नियमानुसार कार्रवाई शुरू हो गई है।” यह कार्रवाई दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया गया कदम है।