EPFO ग्राहकों के लिए खुशखबरी! अब PF से ₹5 लाख रुपये तक निकालना हुआ आसान, जानिए कितने घंटे में निकाल सकेंगे पैसे…

EPFO ग्राहकों के लिए खुशखबरी! अब PF से ₹5 लाख रुपये तक निकालना हुआ आसान, जानिए कितने घंटे में निकाल सकेंगे पैसे…
नई दिल्ली। सरकार ने ईपीएफओ सदस्यों के लिए पीएफ खातों से अग्रिम निकासी की स्वतः निपटान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है. अब कर्मचारी तीन दिन में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 5 लाख तक की राशि निकाल सकेंगे. यह सुविधा शिक्षा, विवाह, बीमारी और आवास जैसी जरूरतों पर लागू होगी. वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने रिकॉर्ड 2.34 करोड़ दावों का निपटान किया है, जिससे डिजिटल प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रभावशीलता साबित होती है.
1 लाख से बढ़कर 5 लाख हुई सीमा
अब तक ईपीएफओ की ओर से 1 लाख रुपये तक की अग्रिम निकासी का स्वतः निपटान संभव था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. इसका मतलब यह कि अब तीन दिनों के भीतर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के यह रकम कर्मचारियों के खातों में पहुंच सकेगी.
किन मामलों में मिलती है अग्रिम निकासी?
ईपीएफओ ने यह सुविधा पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की थी. इसके तहत कर्मचारी बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे जरूरतों के लिए अग्रिम रकम निकाल सकते हैं. यह पूरी प्रक्रिया सिस्टम से ऑटोमैटिक होती है, जिससे पारदर्शिता और तेजी दोनों सुनिश्चित होती हैं.
रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा ऑटोमैटिक निपटान
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने 2.34 करोड़ अग्रिम दावों का स्वतः निपटान किया, जबकि 2013-14 में यह आंकड़ा मात्र 89.52 लाख था. यह 161% की वृद्धि को दर्शाता है. वित्त वर्ष 2023-24 में स्वतः निपटान दावों की हिस्सेदारी 31% थी, जो अब बढ़कर 59% हो चुकी है.
2024-25 के पहले ढाई महीने में ही 76 लाख दावे निपटाए
चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में ही ईपीएफओ ने 76.52 लाख दावों का ऑटोमैटिक निपटान कर दिया है. इससे स्पष्ट है कि नई प्रणाली को कर्मचारियों का भरपूर लाभ मिल रहा है और प्रक्रिया काफी तेज व भरोसेमंद हो गई है.