
CG NEWS : UPI के जरिये पटा सकेंगे ई-चालान, नहीं भरने पर हो सकती है वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन…
बिलासपुर। जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए अब लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। समय पर ई-चालान का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ प्रकरण सीधे कोर्ट और आरटीओ को स्थानांतरित किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ट्रैफिक विभाग ने ई-चालान का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए एक आसान प्रक्रिया भी जारी की है।
सड़कों पर सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात के लिए ट्रैफिक विभाग लगातार जनजागरूकता अभियान चला रहा है। नियमों का पालन न करने पर ITMS के जरिए ई-चालान की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कई वाहन चालक तय समय में चालान नहीं भरते हैं। इसके चलते प्रकरण स्वतः कोर्ट और आरटीओ को भेजे जा रहे हैं, जहां पेशी से भी बचने पर वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।
ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों को चालान भरने की सरल प्रक्रिया समझाते हुए अपील की है कि वे समय पर ऑनलाइन भुगतान करें। इसके लिए echallanparivahan.gov.in साइट पर जाकर वाहन नंबर डालें, ओटीपी दर्ज करें और ऑनलाइन माध्यम से चालान का भुगतान करें। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे विकल्पों के जरिए पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है।