सहारा में रिफंड क्लेम हो गया है रिजेक्ट, तो ऐसे करें अप्लाई

सहारा में रिफंड क्लेम हो गया है रिजेक्ट, तो ऐसे करें अप्लाई
नई दिल्ली। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा पैसों के रिफंड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने CRCS सहारा री-सबमिशन रिफंड पोर्टल शुरू किया है. यह पोर्टल उन निवेशकों के लिए है, जिनके रिफंड क्लेम पहले खारिज हो गए थे या जिनमें दस्तावेजों की कमी पाई गई थी. यह पोर्टल 5 लाख रुपये तक के दावों के लिए खुला है और निवेशकों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है. आइए आपको इसकी डिटेल के बारे में बताते हैं.
यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के निर्देश के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सहारा समूह की चार सहकारी समितियों हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता), सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (भोपाल), और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (हैदराबाद) के वास्तविक निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाना है.
कौन कर सकता है री-सबमिशन?
CRCS सहारा री-सबमिशन रिफंड पोर्टल केवल उन निवेशकों के लिए है, जिनके आवेदन पेमेंट और डॉक्यूमेंट की कमी के चलते रिजेक्ट हुए हैं. जिन निवेशकों को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर कमी का संदेश मिला है, वे अपने 14-अंकीय क्लेम रिक्वेस्ट नंबर (CRN) के जरिए लॉगिन कर सकते हैं. नए निवेशक जो पहली बार दावा कर रहे हैं, वहीं, जिन आवेदनों को 45 दिन पूरे हो चुके हैं, केवल वही री-सबमिशन के लिए पात्र हैं.
ये है प्रोसेस
री-सबमिशन के लिए सबसे पहले आपको सीआरसीएस के पोर्टल पर जाना होगा. वहां पर आपको अपने 14 नबंर के सीआरएन कोड को डालना है फिर कैप्चा डाल कर लॉग इन करना होगा. सिस्टम CRN से जुड़े आधार नंबर को वेरिफाई करेगा. अगर CRN वैध है, तो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा. अगर CRN अमान्य है, तो निवेशक को 12-अंकीय आधार नंबर दर्ज करना होगा.