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रायपुर में तीन महीने बाद हटा बोरिंग उत्खनन पर प्रतिबंध: कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर में तीन महीने बाद हटा बोरिंग उत्खनन पर प्रतिबंध: कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर। राजधानी रायपुर समेत जिले भर के लोगों के लिए राहत की खबर है। करीब तीन महीने से लागू बोरिंग पर प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। गर्मी की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से जिले में बोर उत्खनन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब मानसून के आगमन को देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने 1 जुलाई को इस प्रतिबंध को हटाने का आदेश जारी कर दिया है।

इस प्रतिबंध के चलते बोरिंग केवल विशेष अनुमति के बाद ही की जा सकती थी। बिना अनुमति खुदाई करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था, जिससे प्राइवेट बोरिंग लगभग पूरी तरह बंद हो गई थी। चोरी-छिपे खुदाई करने वाले लोगों के खिलाफ भी प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की थी।

अब नए आदेश के बाद लोग छत्तीसगढ़ पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करते हुए बोरिंग करवा सकेंगे। हालांकि प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके पास पहले से जल स्रोत मौजूद हैं तो नई बोरिंग से बचें, ताकि आने वाले समय में भूजल संकट को टाला जा सके।

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