
- थाना खरोरा पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार
- आरोपी के कब्जे से 32 पौवा शोले देशी मदिरा मशाला शराब किया गया जप्त
खरोरा। थाना खरोरा जिला-रायपुर अप.क्र.485/25 धारा:- 34(2) आबकारी एक्ट गोपाल सिंह पिता रंजित सिंह उईके उम्र 24 साल साकिन निलजा थाना खरोरा जिला रायपुर
एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में रखे कुल 32 पौवा देशी मदिरा मसाला शोले जिसके प्रत्येक पौवा में 180-180 मि.ली. शराब भरी हुई जुमला मात्रा 05 लीटर 760 मि.ली. किमती 3200 रूपये।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डां. लाल उमेंद सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है* इस प्रकार है कि दिनांक 23/07/2025 को मुखबीर से सूचना मिला कि खरोरा नवीन अग्रवाल आरा मील के पास गोपाल सिंह उईके ग्राम निलजा का एक सफेद प्लास्टिक बोरी में अवैध शराब भरकर बिक्री करने हेतु खड़ा है, जिस पर तस्दीक हेतु रवाना होकर गवाहों को नोटिस तामिल पश्चात् साथ में लेकर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर घेराबंदी कर आरोपी गोपाल सिंह उईके को अवैध रूप से बिक्री करने हेतु शराब रखे हुए पकड़ा गया। आरोपी को शराब रखने के संबंध में कागजात पेश करने नोटिस दिया गया जो कोई कागजात पेश नही करने पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक बोरी में रख्ने कुल 32 पीवा देशी मदिरा मसाला शोले जिसके प्रत्येक पौवा में 180-180 मि.ली. शराब भरी हुई जुमला मात्रा 05 लीटर 760 मि.ली. किमती 3200 रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध घटित करना साक्ष्य पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर सूचना परिजनों को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।