खरोराछत्तीसगढ़

बकरा/बकरी चोरी करने वाले क्रेता सहित आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार

बकरा/बकरी चोरी करने वाले क्रेता सहित आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार

 थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बिठिया में दिये थे बकरा/बकरी चोरी की घटना को अंजाम।

 प्रकरण में 05 आरोपियों एवं 01 क्रेता सहित कुल 06 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।

 आरोपियों के कब्जे से चोरी की 08 बकरा/बकरी, नगदी रकम, 01 नग चारपहिया वाहन एवं 01 नग मोटर सायकल किया गया है जप्त।

 जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 6,50,000/- रूपये।

 आरोपी मोह. अशरफ कुरैशी, मोह. अकरम एवं मोह. ईरशाद कुरैशी पूर्व में भी बकरा/बकरी चोरी के प्रकरण में भिलाई दुर्ग से रह चुके है जेल निरूद्ध।

 आरोपियों के विरूद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 638/25 धारा 331(4), 305(ए), 238(ग), 317(2), 3(5) का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।

 एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खरोरा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।

विवरण – प्रार्थी गोविंद यादव ने थाना खरोरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम बिठिया खरोरा का निवासी है तथा बकरा/बकरी पालन करता है। दिनांक 15-16.09.25 की दरम्यानि रात्रि कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर के कमरे के दरवाजे में बाहर सांकल लगाकर बकरा/बकरी कोठा (कमरा) का ताला तोडकर अंदर प्रवेश कर 17 नग बकरा/बकरी को चार पहिया वाहन में भरकर चोरी कर ले गया, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात अरोपी के विरूद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 638/25 धारा 331(4), 305(ए) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खरोरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाये। अज्ञात आरोपी द्वारा घटना के दौरान उपयोग किये गये चारपहिया वाहन के संबंध में जानकारी एकत्र करने के साथ ही आरोपियों द्वारा भागने हेतु जिन मार्गो का उपयोग किया गया था, उन मार्गो में लगे सैकड़ो सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंलागते हुये वाहन एवं आरोपियों को फालो किया जाकर अंततः आरोपियों को चिन्हांकित करने में सफलता मिली तथा प्रकरण में आरोपी मोह. अशरफ कुरैशी, मोह. अकरम, मोह. सरवर, मोह. ईरशाद कुरैशी एवं मोह. हुसैन को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार करने के साथ ही चोरी की 08 बकरा/बकरी को अपने पास रखना तथा शेष 09 बकरा/बकरी को दुर्ग निवासी सोहेल खान के पास बिक्री करना बताया गया। जिस पर सोहेल खान की पतासाजी कर पकड़कर पूछताछ करने पर सोहेल खान द्वारा 09 बकरा/बकरी को काट कर बिक्री करना बताया गया।

सभी 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 08 बकरा/बकरी, घटना से संबंधित नगदी रकम 5,500/- रूपये, 01 नग जायलो चारपहिया वाहन एवं 01 नग मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 6,50,000/- रूपये तथा आलाजरब जप्त कर प्रकरण में धारा 238(ग), 317(2), 3(5) बी.एन.एस. जोड़ी जाकर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

आरोपी मोह. अशरफ कुरैशी, मोह. अकरम एवं मोह. ईरशाद कुरैशी पूर्व में भी बकरा/बकरी चोरी के प्रकरण में भिलाई दुर्ग से जेल निरूद्ध रह चुके है।

गिरफ्तार आरोपी

01. मोह. अशरफ कुरैशी पिता सलीम कुरैशी उम्र 21 साल निवासी शिवाजी चौक वार्ड क्र. 24 चरौदा थाना भिलाई जिला दुर्ग।

02. मोह. अकरम पिता अब्दुल हसन कुरैशी उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 10 सिलयारी गायत्री मंदिर के पास पुलिस चौकी सिलयारी थाना धरसींवा रायपुर।

03. मोह. सरवर पिता मोह. सलीम उम्र 20 साल निवासी संगम चौक वार्ड क्र. 24 चरौदा थाना भिलाई जिला दुर्ग।

04. मोह. ईरशाद कुरैशी पिता मोह. ईजराइल उम्र 22 साल निवासी फरीद नगर निजामी चौक थाना सुपेला जिला दुर्ग।

05. मोह. हुसैन पिता मोह. अकबर उम्र 19 साल निवासी फरीद नगर निजामी चौक थाना सुपेला जिला दुर्ग।

06. सोहेल खान पिता शेख शाहरूख उम्र 24 साल निवासी फरीद नगर निजामी चौक थाना सुपेला जिला दुर्ग।

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