
CG News: पावर प्लांट दुर्घटना में चार मजदूरों की मौत मामले में एक्शन, पुलिस ने प्लांट मालिकों और डायरेक्टरों पर किया FIR दर्ज…
सक्ति। जिले के डभरा क्षेत्र में स्थित आर.के.एम. पावर प्लांट में 7 अक्टूबर 2025 को हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। हादसे में लिफ्ट के टूटकर गिर जाने से दस श्रमिक घायल हो गए, जिनमें से चार की मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्लांट मालिकों, डायरेक्टरों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ गंभीर लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोप में अपराध दर्ज किया है।
पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में सक्ती पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि प्लांट में सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की गई थी।
पुलिस ने दर्ज किया अपराध – जिम्मेदारों की बढ़ी मुश्किलें
सक्ति पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 106(1), 289 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। इन धाराओं के तहत मानव जीवन के प्रति घोर लापरवाही, औद्योगिक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, और कारखाना प्रबंधन में जिम्मेदारी की कमी जैसे गंभीर अपराध आते हैं।
मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है, उनमें प्रमुख नाम शामिल हैं—
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डॉ. अंडल अरमुगम – कंपनी की ओनर एवं डायरेक्टर
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टी.एम. सिंगरवेल – डायरेक्टर
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प्लांट हेड एवं एडिशनल डायरेक्टर (नाम दर्ज किया जाना है)
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फैक्ट्री मैनेजर सम्मुख राव
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बॉयलर एवं टर्बाइन मेंटेनेंस हेड कमलेश कुमार अग्रवाल
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सेफ्टी ऑफिसर मनोज राउत
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पी एंड एम मेंटेनेंस अधिकारी वेसलीमणि
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लिफ्ट इंजीनियर कृष्णा गौरव
साथ ही अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी जांच जारी है।
घटनास्थल पर तैनात रहा पुलिस बल, परिजनों को दी जा रही सहायता
घटना के बाद से ही सक्ति पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। पुलिस बल सुबह से ही प्लांट परिसर में तैनात रहा ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव सहायता का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।