
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गायों की मौत पर लिया स्वतः संज्ञान, प्रमुख सचिव से मांगा व्यक्तिगत शपथ पत्र
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के बेलतरा और सुकलकारी क्षेत्र में लगातार हो रही गायों की मौतों के मामले पर गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने राज्य प्रशासन और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने आदेश में कहा कि समाचार रिपोर्ट में जिस स्थिति का उल्लेख है, वह “प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण” प्रतीत होती है और इसे तत्काल राज्य प्रशासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है।
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि जब राज्य सरकार गौ संरक्षण को लेकर विभिन्न योजनाएं चला रही है, तब इस प्रकार की घटनाएं “मानवीय संवेदनाओं पर प्रहार” हैं।
हाईकोर्ट ने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के प्रमुख सचिव को इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की है।



