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रायपुर में बदली गाइडलाइन दरें: 7 साल बाद बड़ा संशोधन, अब जानिए जमीनों के नए रेट

रायपुर। रायपुर जिले में वर्ष 2017-18 से लंबित गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण को आखिरकार जारी कर दिया गया है। सात वर्षों बाद हुए इस बड़े संशोधन में नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन, विकसित हो चुके नए मार्गों, कॉलोनियों, कॉमर्शियल क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों की वास्तविक स्थिति को आधार बनाकर पूरी गाइडलाइन को तार्किक रूप से अपडेट किया गया है।

🔹 वार्ड परिसीमन के बाद पहली बार अपडेट

रायपुर नगर निगम में 2019 और 2024 में हुए दो परिसीमन के बावजूद पुराने गाइडलाइन दर लागू थे, जिससे वार्ड नंबरों और क्षेत्र की दरों में भारी भ्रम की स्थिति रहती थी। कई वार्डों के पुराने और नए क्रमांक मेल न खाने से लोगों को संपत्ति का सही रेट पता करना मुश्किल था। नई गाइडलाइन में इन सभी विसंगतियों को दूर कर दरों को एकसमान किया गया है

🔹 एक ही रोड–एक ही दर का सिद्धांत

पहले समान परिस्थिति में भी एक ही रोड पर दो-दो दरें दर्ज थीं, जिससे ओवरलैपिंग और गलत रेटिंग की स्थिति बनती थी। नए संशोधन में—

रिंग रोड-2

रायपुर–बिलासपुर रोड

रायपुर–बलौदाबाज़ार रोड

जीई रोड

जैसे प्रमुख मार्गों के एक ही वार्ड में अलग-अलग दरों को युक्तियुक्त कर एक दर लागू कर दी गई है

🔹 कॉलोनियों के रेट में बड़ी पारदर्शिता

कई स्वीकृत अभिविन्यास कॉलोनियों में नाम के आधार पर अलग-अलग दरें तय थीं। अब—

समान परिस्थिति वाली कॉलोनियों की दरें एक कर दी गई

वार्ड 1, 7 और 9 में सभी निजी कॉलोनियों के रेट तर्कसंगत रूप से समायोजित

हाउसिंग बोर्ड व निजी कॉलोनी के रेटों में वास्तविक अंतर तय

🔹 कंडिकाओं में 50% से अधिक कम

रायपुर नगर निगम में मौजूद 861 कंडिकाओं को घटाकर मात्र 454 किया गया है, ताकि आम नागरिक आसानी से क्षेत्रवार गाइडलाइन समझ सकें।

🔹 कॉमर्शियल परिसरों को मिला अलग रेट

पहले कई बड़े व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स जैसे—

श्रीराम बिजनेस पार्क

रामा वर्ल्ड सिटी

 जोरा मॉल

के लिए कोई पृथक दर नहीं थी। अब नए गाइडलाइन में सभी वार्डों में कॉमर्शियल/स्वीकृत व्यवसायिक भूखंडों की अलग दर तय कर दी गई है।

🔹 ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े संशोधन

एक ही मुख्य मार्ग पर स्थित ग्रामों की परिस्थितियाँ समान होने के बावजूद उनके दर अलग-अलग थे। अब—

रायपुर–बिलासपुर मार्ग

रिंगरोड–4 क्षेत्र

समान परिस्थिति वाले ग्राम

के मुख्य मार्ग व अंदरूनी भाग के दरों को एकसमान किया गया है।

🔹 ग्रामीण–शहरी क्षेत्र की विसंगति समाप्त

पहले शहर सीमा के अंदर स्थित ग्रामों की दरें, बाहर के गांवों से कम थीं, जो तार्किक नहीं था।

नई गाइडलाइन में—

डूण्डा (Nagar Nigam)

बिरगांव

के रेटों को तर्कसंगत कर दिया गया है।

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