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शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर….. अगले दो दिनों तक बंद रहेगी प्रदेश की सभी शराब दुकानें, इस वजह से लिया गया फैसला

चंडीगढ़: पंजाब में आज जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को देखते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयोग और पंजाब उत्पाद शुल्क आयुक्त ने शराबबंदी का आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार 13 दिसंबर की मध्यरात्रि 12:00 बजे से 15 दिसंबर, 2025 की सुबह 10:00 बजे तक राज्य की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस आदेश का उद्देश्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है. चुनाव के परिणाम 17 दिसंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे।

दो दिनों तक बंद रहेगी शराब दुकानें

जारी किए गए आदेश के अनुसार, राज्य की सभी जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण इलाकों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। 13 दिसंबर की मध्यरात्रि 12:00 बजे से 15 दिसंबर, 2025 की सुबह 10:00 बजे तक राज्य की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान न तो शराब बेची जाएगी और न ही किसी भी प्रकार का भंडारण किया जा सकेगा।

अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

राज्य चुनाव आयोग और उत्पाद शुल्क विभाग ने सभी अधिकारियों को शराबबंदी के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की अवैध बिक्री या भंडारण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की अव्यवस्था या मतदाता प्रभावित न हो।

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