कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टियां, ओवरटाइम का दोगुनी भुगतान…

कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टियां, ओवरटाइम का दोगुनी भुगतान…
नई दिल्ली। भारत में हाल ही में लागू किए गए नए लेबर कोड्स ने कामकाजी माहौल को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों में एक अहम सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत में कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिलना संभव हो सकता है? अगर हम अन्य देशों की बात करें जैसे कि जापान, स्पेन और जर्मनी, तो इन देशों में कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन काम करने का अवसर मिलता है यानी उन्हें 3 दिन की छुट्टी मिलती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में भी ऐसी व्यवस्था लागू हो सकती है? आइए जानते हैं कि इस संदर्भ में नए लेबर कोड्स में क्या प्रावधान हैं।
नए लेबर कोड्स का लचीला वर्क शेड्यूल
हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि नए लेबर कोड्स के तहत अब लचीले वर्क शेड्यूल को अपनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी हफ्ते में 4 दिन काम कर सकते हैं और उन्हें 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी है कर्मचारी को इन 4 दिनों में 12-12 घंटे काम करना होगा जिससे हफ्ते में कुल 48 घंटे का काम पूरा किया जाएगा।
The Labour Codes allow flexibility of 12 hours for 4 workdays only, with the remaining 3 days as paid holidays.
Weekly work hours remain fixed at 48 hours and overtime beyond daily hours must be paid at double the wage rate.#ShramevJayate pic.twitter.com/5udPMqRXbg— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) December 12, 2025
क्या है शर्तें और नियम?
श्रम मंत्रालय के अनुसार 4 दिन का काम करने का विकल्प कर्मचारियों को दिया जा सकता है लेकिन इसके लिए उन्हें 12 घंटे प्रति दिन काम करना होगा। मतलब सप्ताह में कुल 48 घंटे काम करना अनिवार्य होगा। इन 12 घंटों में ब्रेक और अन्य कार्यों को भी शामिल किया जाएगा। यह शेड्यूल कर्मचारियों के लिए लचीलापन तो देगा लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वे सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम करें। अगर कोई कर्मचारी 12 घंटे से अधिक समय तक काम करता है यानी ओवरटाइम करता है, तो उसे इसके लिए अतिरिक्त वेतन मिलेगा। अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से 12 घंटे से अधिक समय तक काम करवाती है, तो इसके लिए उसे अतिरिक्त वेतन देना होगा। श्रम मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि ओवरटाइम के लिए भुगतान दोगुने वेतन दर से किया जाएगा यानी कर्मचारियों को उनकी सामान्य दर के मुकाबले दोगुना वेतन मिलेगा।



