
रायपुर : शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही कम्पोजित, प्रीमियम व बार, रेस्टोरेंट में शराब नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति पीते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 (यथासंशोधित) के तहत् वर्ष 2025-26 के लिए देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अन्तर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिंदुओं पर शासन निर्देश की कंडिका 22.1 के अनुसार 26 जनवरी 2026 को ’’गणतंत्र दिवस’’ के अवसर पर शासन द्वारा ’’शुष्क दिवस’’ घोषित किया गया है।
अतः उक्त दिनांक 26 जनवरी 2026 को जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की समस्त देशी मदिरा दुकान सी.एस.2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल. 1 (घघ) एवं विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) एवं एफ. एल. 1 (ख-कंपोजिट अहाता) तथा एफ. एल. 7 सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूर्णतः बंद रहेगी।
सूरजपुर में भी बंद रहेंगे शराब दुकान
कलेक्टर एस. जयवर्धन के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2025-26 नियम के अनुसार 26 जनवरी ‘गणतंत्र दिवस‘ पर एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने का प्रावधान है। गणतंत्र दिवस दिन सोमवार को शुष्क दिवस घोषित करने की बात कही गई है। प्रीमियम मदिरा दुकानों के परिसर से संलग्न अहाता बंद रखी जाएंगी ।



