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अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर, बाद में लगेगा सरचार्ज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब आम लोग अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 अप्रैल तक टैक्स जमा करने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 1 मई से भुगतान करने पर 17% तक सरचार्ज देना होगा।

नगरीय प्रशासन विभाग के इस फैसले का उद्देश्य राजस्व वसूली के टारगेट को पूरा करना है, क्योंकि अधिकांश निकाय अभी तक तय लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं।

रायपुर निगम क्षेत्र में करीब 4 लाख करदाता हैं, जिनमें से साढ़े तीन लाख लोगों ने टैक्स जमा कर दिया है, जबकि 40 से 50 हजार लोग अभी भी बाकी हैं। अधिकारियों को 30 अप्रैल तक इनसे वसूली कर लक्ष्य पूरा करना होगा।

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