बेटी को मिला न्याय, रेप के दोषी पिता को 22 साल की सजा, नानी ने दर्ज कराया था FIR
जालौन। बेटी से रेप के मामले में कोर्ट ने पिता को 22 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। जानकारी के अनुसार कदौरा थाना क्षेत्र में कालपी के देवकली में निवासरत एक महिला ने कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले अपने दामाद प्रेमचंद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि दामाद प्रेमचंद नाबालिग पुत्री को ईलाज के बहाने ननिहाल से घर ले आया। इसके बाद उसके साथ लगातार 2 माह तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा।
घटना के बारे में जानकारी तब हुई जब महिला नातिन को लेने दामाद के घर पहुंची। यहां पीड़िता ने घटना से नानी को अवगत कराया। मामले में महिला ने 10 माह पहले कदौरा थाना कस्बे में अपने दामाद के खिलाफ बेटी से रेप के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने 6 माह तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी पिता को न्यायालय ने 22 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।