नई राज्य शराब नीति के तहत कर्मचारी काम के साथ पी सकेंगे मदिरा
शराबप्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. हरियाणा की नई राज्य शराब नीति के तहत गुरुग्राम या किसी अन्य इलाके के कॉर्पोरेट कार्यालयों में शराब परोसने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि, कॉर्पोरेट कार्यालयों में केवल कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय जैसे वाइन और बीयर ही परोसे जा सकते हैं.
नई शराब नीति के तहत कॉरपोरेट दफ्तरों में कम से कम 2,000 वर्ग फुट का कैंटीन या भोजनालय होना जरूरी होगा. हरियाणा कैबिनेट ने मंगलवार को नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है और सरकार का लक्ष्य पर्यावरण और पशु कल्याण कोष के लिए 400 करोड़ रुपये जुटाना है.
देशी शराब और आईएमएफएल पर उत्पाद शुल्क की दरों में भी मामूली वृद्धि की गई है. सरकार ने कहा कि उसका लक्ष्य पर्यावरण और पशु कल्याण के लिए 400 करोड़ रुपये एकत्र करना है.