कोंडागांव। नाबालिग से रेप के आरोपी को बीस वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा कोर्ट ने सुनाई है। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि आरोपी अर्जुन उर्फ अजय मरकाम (20 वर्ष)कोण्डागांव के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 366, , 376(3),376(2)(ढ) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अंतर्गत आरोप है कि उसने मार्च 2020 में जिला कोण्डागांव क्षेत्रान्तर्गत में नाबालिग पीडि़ता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर रेप किया। लोक अभियोजक दिलीप जैन ने घटना के संबंध में विस्तृत तौर पर बताया कि प्रार्थीया थाना फरसगांव में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लडक़ी पीडि़ता को आरोपी अपने मोबाईल से संपर्क कर बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर माह तक एक दो दिन के अंतराल में लगातार बलात्कार किया, जिससे उसकी पुत्री गर्भवती हो गई है। पीडि़ता ने गर्भवती होने की बात आरोपी को बताने के लिए उसके मोबाईल में फोन लगाया, तब आरोपी ने उसका फोन काट दिया। तब पीडि़ता ने अपने साथ हुए घटना के संबंध में अपनी बड़ी बहन और उसकी मां को बताई, तब वे लोग आरोपी के विरूद्ध थाना फरसगांव में शिकायत दर्ज करवाये। पीडिता की माता के द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना फरसगांव में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण कि संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीशए एफ.टी.एस.सी.(पोस्को), कोण्डागंाव के न्यायाधीश कमलेष कुमार जुर्री ने प्रकरण का विचारण कर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 366 के भां.दं.सं. में 05 वर्ष के कारावास एवं 1000 रू.के अर्थदण्ड, धारा 376(3) के भां.दं.सं. में 20 वर्ष के कारावास एवं 1000 रू.के अर्थदण्ड, धारा 376(2)(ढ) भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 1000 रू. के अर्थदण्ड, धारा एवं धारा 06 लैंगिंग अपराधों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 1000/- रूपये के अर्थदंड ,अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर क्रमष: 01-01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेष पारित किया गया है ।