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कोई भी हथियार के साथ नहीं चल सकेगा, कलेक्टर का आदेश, जानें मामला

कांकेर :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जिले के जिन क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन संपन्न कराये जा रहे हैं, उन समस्त ग्राम पंचायतों के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारियों (लाइसेंसियों) को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में तत्काल जमा कराने के लिए आदेशित किया है। अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसी) अपने अस्त्र-शस्त्र कांकेर जिला के शस्त्र डीलर जिनके पास शस्त्र डिपॉजिट करने का अनुज्ञप्ति है, वहाँ भी जमा कर सकते हैं।

जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना संबंधित थाने में प्रदाय करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानावार जानकारी तैयार कर संबंधित थाना एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर में प्रस्तुत करेंगे।यह आदेश जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत उन समस्त ग्राम पंचायतों जहॉ त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन संपन्न कराये जा रहे हैं, के सीमा क्षेत्र के सभी लाइसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लाइसेंसियों पर भी लागू होगा। सभी शस्त्र लाइसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढ़ंग से संपन्न कराने के लिए जिन क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन कराये जा रहें हैं, वहॉ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) एवं (2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये गये हैं, जिसके तहत 30 जून 2023 तक कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। निर्वाचन कर्तव्यस्थ पर तैनात सुरक्षा कर्मी, धार्मिक कारणों से छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा वे इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त होंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा इस अवधि में विस्फोटक सामग्री अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जावेगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस आदि करने के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा, दुर्गकोन्दल, पखांजूर, अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा, नरहरपुर सरोना, दुर्गकोन्दल पखांजूर बांदे, कोयलीबेड़ा से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में स्थान एवं जुलूस के मार्ग आदि का स्पष्टतः उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सभा, रैली, जुलूस आदि में लाऊडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किये जाने के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा भानुप्रतापपुर, पखांजूर, अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा नरहरपुर, सरोना, पखांजूर बांदे, कोयलीबेड़ा से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा 30 जून 2023 तक जिला उत्तर बस्तर कांकेर के जनपद पंचायत कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर एवं कोयलीबेड़ा के उपरोक्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा ।

यहां होंगे चुनाव

जनपद पंचायत कांकेर अंतर्गत ग्राम पंचायत नारा के सरपंच पद हेतु तथा ग्राम पंचायत धनेलीकन्हार, इच्छापुर, माटवाडा लाल आलबेड़ा, पोटगाँव व कोदागॉव के 07 पॅच पदों तथा जनपद पंचायत चारामा अंतर्गत- चार ग्राम पंचायत सिरसिया, रामपुर, कोटतरा, बारगरी में 04 पंच पद तथा जनपद पंचायत नरहरपुर के चार ग्राम पंचायत श्रीगुहान, मुसुरपट्टा, सरोना, चरभट्टी के 04 पंच पद, जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर के दो ग्राम पंचायत घोटिया व कुल्हाड़कट्टा में 02 पंच पद तथा जनपद पंचायत अंतागढ़ अंतर्गत एक जनपद सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 अंतर्गत शामिल चार ग्राम पंचायत पोण्डगाँव, मासबरस, बड़ेतोपाल, लामकन्हार और जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में एक जनपद सदस्य पद हेतु निर्वाचन क्षेत्र कमांक 24 मे शामिल ग्राम पंचायत इरपानार ओरछागाँव, विष्णुपुर तथा 03 ग्राम पंचायतों में – रामकृष्णपुर, बलरामपुर, गोण्डाहुर के रिक्त 03 सरपंच पद व 27 ग्राम पंचायतों ढोरकट्टा, आलोर, बड़ेझाकट्टा, बैकुण्ठपुर, रामकृष्णपुर, हरिहरपुर, चाँदीपुर, छोटेकापसी, बलरामपुर, भिंगीहार, श्यामनगर, कारेकट्टा, सावेर, बांदे कालोनी, नागलदण्ड, हनुमानपुर, विकासपल्ली, आकमेटा, कंदाड़ी, सितरम, स्वरूपनगर, मेण्ड्रा, रविन्द्रनगर, गोण्डाहुर में 64 रिक्त पंच पदों के लिए उप निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

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