बहन से बलात्कार करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनायी 135 साल की सजा,नाबालिग के साथ हैवानियत कर किया था प्रेग्नेंट
केरल । नाबालिग बच्चीं के साथ हैवानियत कर उसे प्रेग्नेंट करने वाले दोषी चचेरे भाई को केरल की एक अदालत ने 135 साल की कारावास की सजा सुनाई है। दोषी शख्स पर आरोप साबित हुआ है कि उसने अपनी चचेरी बहन के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती भी कर दिया। पीड़िता ने वकील ने बताया कि नाबालिग लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो बाल कल्याण समिति की देखरेख में है।
जानकारी के मुताबिक ये इस पूरे घटनाक्रम पर केरल के हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने निर्णय दिया हैं। कोर्ट के जज साजी कुमार ने 24 साल के व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत अलग-अलग सजा सुनाई है। लोक अभियोजक रघु के. ने बताया कि सभी मामलों में दोषी को कुल 135 साल की सजा सुनायी गयी है। उन्होंने बताया कि हालांकि सभी सजा एक साथ चलेंगी। इसके साथ ही केरल की अदालत ने दोषी शख्स पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया हैं, जो घटना के समय 15 साल की थी। गौरतलब हैं कि देश में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और अपराध की घटनाओं के आंकड़े आज चिंता का विषय बनता जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2021 में नाबालिग लड़कियों के साथ 36,069 मामले दर्ज किए गए। वहीं बालिगों के साथ 28,644 मामले सामने आए। नाबालिगों के साथ अपराध के ज्यादातर मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 5 सालों से नाबालिग और महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में कमी आने के बजाये इजाफा हुआ