रायपुर । ऑनलाइन जुआ सट्टा का विज्ञापन अब छत्तीसगढ़ में नहीं प्रचारित किया जा सकेगा। जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के राजपत्र में प्रकाशन होने के हवाला देते हुए SSP प्रशांत अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी की है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने सभी विज्ञापन एजेंसियों, सामाचार पत्र, टीवी चैनल व न्यूज पोर्टल को जारी निर्देश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम लागू है, ऐसे में किसी भी इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन का प्रचार प्रसार कानूनी अपराध होगा।
निर्देश के मुताबिक जुआ-सट्टा से संबंधित इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर लोक लगा दी गयी है। जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है। वहीं 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।