रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कॉलोनाइजर एक्ट में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत सरकार ने आर्थिक रुप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवनयापन करने वालों के लिए आरक्षित किए जाने वाले जमीन और मकान के मापदंड में बदलाव किया है। कॉलोनाइजर एक्ट में किए गए इस बदलाव को लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
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