छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा
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अपराधिक प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रसस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

जांजगीर चांपा जिला रिपोर्टर मनीराम आजाद।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18 मई 2020 को सामुदायिक भवन में रखे महिला समुह की शासकीय उचित मूल्य की दूकान का 11 कट्टी चावल को चोरी कर ले गया था, की रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 163/ 2020 धारा 457, 380 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था, विवेचना दौरान आरोपी 01. दुर्गेश कश्यप उम्र 24 साल निवासी चोरभट्टी थाना मुलमुला 02. निकेश कश्यप उम्र 23 साल निवासी किरारी थाना अकलतरा 03. कृष्ण यादव उम्र 20 साल निवासी किरारी थाना अकलतरा के द्वारा चोरी कियें चावल को बरामद किया आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार माननीय न्यायालय में पेश किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों के विरूद्ध अपराध सिद्ध पायें जाने से 6-6 माह का कठोर कारावास एवं 500-500 / रू का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है, तथा इसी प्रकार घर में घुसकर महिला को छेडछाड करने पर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी नारद चौहान उम्र 32 साल निवासी कांसा थाना नवागढ़ के विरूद्ध थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 95 / 2022 धारा 354, 452, 506 बी. भादवी कायम कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 / रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है जिसकी विवेचना सउनि माधव सिंह द्वारा किया था

आरोपी अजय अनन्त उम्र 28 साल निवासी कोटाडबरी थाना चाम्पा द्वारा चाकू दिखाकर प्रार्थी राजकुमार निवासी पचोरी थाना सारागांव से 3500/रू लूट लिया था जिसकी रिपोर्ट थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 526 / 2022 धारा 392 भा दवि कायम कर विवचेना में लिया गया, विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था. माननीय न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध पाये जाने से आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/ रु का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है जिसकी विवेचना प्रधान आर. अजयकृष्ण चतुर्वेदी थाना चाम्पा द्वारा किया गया था।

आरोपी 01. शिवनंदन देवांगन उम्र 44 साल 02. गितेश देवांगन उम्र 22 साल दोनो निवासी नवागढ़ द्वारा प्रार्थिया को जमीन संबंधी विवाद को लेकर एक राय होकर गाली गलौच करते हुये मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया था। जिसकी रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 91 / 2022 धारा 294, 506बी, 323, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरान्त आरोपियों को 6-6 माह का साधारण कारावास एवं 1500/रू का अर्थ दण्ड दिया गया है। जिसकी विवेचना प्रधान आरक्षक राधेश्याम पूर्णा द्वारा किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण की विवेचनाधिकारी सउनि माधव सिंह, प्रआर. अजयकृष्ण चतुर्वेदी, प्रआर. राधेश्याम पूर्णा द्वारा अपराधिक प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना किये जाने से आरोपियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर दण्डित किये जाने के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विवेचकों को उत्साहवर्धन हेतु प्रसस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

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