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रमन -संबित पात्रा को हाईकोर्ट से राहत, कांग्रेस की तरफ से दर्ज करायी FIR को किया निरस्त

रायपुर । टूल किट मामले में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह व सम्बित पात्रा को हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। कोर्ट ने दोनों नेताओं पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। चीफ़ जस्टिस व जस्टिस एन के चन्द्रवंशी की डिवीजन बेंच इस याचिका पर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि ट्वीट से कोई सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा। बीते 12 सितम्बर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज प्रेस कांफ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कोर्ट से फैसले जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कांग्रेस के फर्जी एफआईआर को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दियाहै। डॉ. रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ सारे मामले को समाप्त करने का आदेश दिया है। रमन सिंह ने कहा कि एफआईआर का उपयोग कांग्रेस हथियार की तरह करती है। रमन सिंह ने कहा कि कोरोना के समय उन्होंने एक ट्वीट किया था, कि कैसे देश को विदेशी मीडिया के द्वारा बदनाम किया जा रहा था। कुंभ मेले का दुरुपयोग और जलती लाशों का फोटो से षड्यंत्र कर रही थी।

आपको बता दें कि पूर्व CM डॉ. रमन सिंह ने 18 मई 2021 को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग लिखी है। साथ ही लिखा गया कि विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। ऐसी ही पोस्ट संबित पात्रा ने भी की थी। इसके बाद युवा कांग्रेस के नेताओं ने रमन सिंह व संबित पात्रा पर FIR दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया था।

 

 

 

 

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