छत्तीसगढ़पॉलिटिक्स

मतदाता फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी कर सकेंगे मतदान

रायपुर : विधानसभा चुनाव-2023 में मतदाता फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेज दिखा सकते हैं। बशर्ते मतदाता का नाम संबंधित बूथ में दर्ज होना चाहिए। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक संबंधित बूथों में बीएलओ मतदाताओं के सहयोग के लिए मौजूद रहेंगे।

इन दस्तावेज का कर सकेंगे प्रयोग

आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र

और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। प्रवासी मतदाता को मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button