रायपुर । राज्य सरकार ने शासकीय फिजुलखर्जी पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। वित्त विभाग ने इस संदर्भ में सभी विभागों, कमिश्नर व कलेक्टर को निर्देश जारी किये हैं। वित्त विभाग की तरफ से जारी निर्देश में कहा है कि जो भी कार्य अभी शुरू नहीं हुए हैं, उसके लिए वित्त विभाग की दोबारा से अनुमति लेनी होगी। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि विभागीय गतिविधियों के संचालक में आवश्यक सामिग्री को छोड़कर शेष सामिग्री की खरीदी पर भी रोक लगा दी गयी है।
हालांकि केंद्र पोषित व प्रायोजित योजनाओं व विशेष केंद्रीय पोषित योजनाओं पर ये निर्देश नहीं लागू होगा। ये आदेश उन सभी सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण पर भी लागू होगा, जहां राज्य बजट या निधि से पैसे खर्च किये जाने हैं।