हिंदू धर्म और ईव्हीएम को लेकर दिए भड़काउ बयान पर कुनकुरी थाने में 12 लोगों के खिलाफ एफ़आइआर दर्ज
घरघोड़ा: जशपुर जिले के कुनकुरी में 27 फरवरी को आयोजित सभा को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से दर्ज की गई शिकायत पर कुनकुरी पुलिस ने धारा 153(क),153(ख), 295(क), 505(2),109 और 294 का मामला दर्ज किया है। कुनकुरी की यह सभा भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित की गई थी।
कुनकुरी पुलिस ने बताया की करनैल सिंह ( विश्व हिंदू परिषद ज़िला अध्यक्ष जशपुर ) की ओर से 28 फ़रवरी को थाना कुनकुरी में यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि,27 फ़रवरी को कुनकुरी के सालिया टोली स्थित मिनी स्टेडियम में भारत मुक्ति मोर्चा,राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में जनजागृति सभा का आयोजन किया गया था। जहां उपस्थित वक्ताओं ने भाषण में हिंदू धर्म के विरुध्द अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया
सभा में ईव्हीएम मशीन से चुनाव कराने के संबंध में लोगों को भ्रमित कर ईव्हीएम मशीन को तोड़फोड़ करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया तथा हिंदू धर्म के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विरुद्ध सभा में आए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई।” जशपुर पुलिस के द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है -“वक्ताओं के भाषण से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया और भिन्न संप्रदाय एवं धर्म के लोगों के मध्य शत्रुता,घृणा उत्पन्न कर राष्ट्रीय अखंडता संप्रुभता को ठेस पहुँचाया गया है।”
कुनकुरी में दर्ज इस मामले में 12 व्यक्तियों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इनमें अरविंद कश्यप (अंबिकापुर), पौलुस कुजूर (कुनकुरी), धरमू एक्का (राजपुर अंबिकापुर), सुनील खलखो (बागबहार), श्याम सुंदर मरावी (कुनकुरी), मीरा तिर्की (कांसाबेल) ब्लासियुस तिग्गा (अंबिकापुर), संजय सक्सेना (कापू), रेमिश तिर्की (कांसाबेल ), दिनेश भगत (कांसाबेल), हर्ष कुजूर ( गीचा), रुपनारायण एक्का (जशपुर) के नाम शामिल हैं।