दंतेवाड़ा

होटलों एवं किराना दुकानों का औचक निरीक्षण कर अमानक खाद्य पदार्थ किए गये नष्ट, 8 व्यापारियों को जारी हुआ नोटिस

रिपोटर नरेंद्र श्रीवास्तव।

दंतेवाड़ा कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार आगामी होली त्यौहार एवं मेला मंडई के दृष्टिगत कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के आदेशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशन में शुक्रवार को जिले के विभिन्न स्थानों गीदम, दंतेवाड़ा, बचेली, किरंदुल, बारसूर, नकुलनार आदि क्षेत्रों के खाद्य परिसरों विभिन्न होटलों, मिठाई की दुकानों, किराना दुकानों, नमकीन नवनिर्माता व्यापारियों के यहां निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य सैंपल जैसे मिठाइयां, पनीर, दुध, दही, नमकीन, आटा, बेसन, मैदा, सूजी आदि का नमूना जांच हेतु लिया गया। समस्त मिठाई की दुकानों एवं किराना दुकानों तथा विभिन्न खाद्य विनिर्माता प्रतिष्ठानों का निरीक्षण के दौरान खुली मिठाई के ट्रे पर निर्माण पर मनाही एवं एक्सपायरी तिथि अनिवार्यतः उल्लेख करने सभी को निर्देशित किया गया। साथ ही चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा मिष्ठान प्रतिष्ठानो एवं मेला मंडई क्षेत्र से कुल 75 सैंपल विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लिया गया और निरीक्षण एवं सैंपलिंग के दौरान जो भी खाद्य पदार्थ उपयोग के प्रतिकूल और अमानक मिला उसे तुरंत नष्ट करवाया गया।

तथा संबंधित व्यापारी को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी मे कहा गया कि गलती दोबारा पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही एवं लाइसेंस निलंबित किया जावेगा। इस प्रकार 08 व्यापारियों को नोटिस जारी कर सुधार हेतु निर्देशित किया गया। कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों में जिनके पास खाद्य लाइसेंस नहीं थे अथवा एक्सपायर होना पाया गया। उन्हें भी नोटिस जारी कर आवेदन हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान नमूना परीक्षण हेतु ‘‘बाबा होटल‘‘ से मिल्क केक, ‘‘पूनम होटल‘‘ से केसर चाप, ‘‘राजस्थान स्वीट्स‘‘ से मिक्सर, ‘‘दन्तेश्वरी होटल‘‘ से बर्फी, ‘‘देवभोग स्वीट्स‘‘ से खोवा, ‘‘अम्बे बिकानेर‘‘ से नारियल लड्डू एवं ‘‘नर नारायण होटल‘‘ बचेली से छेना मुरकी एवं अन्य मिष्ठान प्रतिष्ठानों से रसगुल्ला, पेड़ा, मलाई पेड़ा, खोवा, बर्फी, बेसन लड्डू, कलाकंद, काजू कतली का नमूना परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भी भेजा गया, जहां जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नमूना जांच में यदि अमानक पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी एवं प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि बाजार में बिकने वाले खुले व अमानक खाद्य सामग्री का उपयोग करने से बचें। मार्केट से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उसका लेबल जांच लें, खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि एवं उपयोग की तिथि अवश्य देखकर खरीदें।

ज्ञात हो कि आम जन मानस के स्वास्थ्यगत खाद्य सुरक्षा हेतु इस वित्तीय वर्ष में विभागीय कार्यवाही सतत् जारी रही है। इस दौरान कुल 57 नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। साथ ही चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से कुल 616 नमूने संकलित किया गया। और अमानक पाये गये खाद्य पदार्थो में प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार कुल 20 खाद्य व्यापारियों पर 11 प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा 7,82,000 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इस प्रकार कार्यवाही विभाग द्वारा भविष्य में भी जारी रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button