छत्तीसगढ़

IPL सट्टे पर छत्तीसगढ़ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, SSP संतोष सिंह के निर्देश पर महाराष्ट्र से 26 सटोरियों को रायपुर पुलिस ने दबोचा

रायपुर । IPL सट्टेबाजी पर छत्तीसगढ़ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही हुई है। रायपुर पुलिस ने पुणे से 26 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 3 राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रायपुर की एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट ने ये कार्रवाई की है। पुणे में बैठकर रेड्डी 67, महादेव पैनल 149 एवं लेजर 10 आई.डी. पैनल से आई.पी.एल. क्रिकेट मैच में सट्टा का संचालन कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक 35 से 50 लाख रूपये में एक-एक आईडी ली गयी थी। प्रकरण में 26 सटोरियों के साथ अब तक कुल 34 सटोरिये गिरफ्तार हो चुके हैं।

सटोरियों के कब्जे से लैपटॉप 11 नग, मोबाईल फोन 98 नग, कैल्कुलेटर 01 नग, वाईफाई 02 नग, रजिस्टर 03 नग, पास बुक 30 नग, चेक बुक 09 नग, एटीएम 81 नग तथा सिम कार्ड 50 नग जब्त किया गया है। जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 25 लाख रूपये है। सटोरियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध 184/24 धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 का अपराध दर्ज किया गया है।

आईजी अमरेश मिश्रा SSP संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को आई.पी.एल. क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा खेलने/खिलाने वालों एवं इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में थाना गंज के अपराध क्रमांक 184/24 धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 के प्रकरण में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गोवा के एम.व्ही.आर. होम्स स्थित एक फ्लैट में रेड कार्यवाही कर फ्लैट से 08 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 04 नग लैपटॉप, 01 नग कैमरा, 01 नग कैल्क्यूलेटर, 27 नग मोबाईल फोन (जिसमें 07 नग की-पेड मोबाईल फोन डब्बा पैक है), 01 राउटर एवं लिंक कनेक्टर जुमला कीमती लगभग 10,00,000/- रूपये तथा 11 नग ए.टी.एम. कार्ड एवं 01 चेक बुक जप्त कर सटोरियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया था।

गिरफ्तार सटोरियों सेे पूछताछ एवं विवेचना क्रम में पाया गया कि उनके अन्य साथी महाराष्ट्र के पुणे में बैठकर महादेव एप पैनल के माध्यम से सट्टा संचालित कर रहे है। चूंकि एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट रायपुर की टीम थाना माना के प्रकरण में आरोपी पतासाजी हेतु पूर्व से महाराष्ट्र में उपस्थित थी। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूर्व से उपस्थित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट टीम की सहायता हेतु 01 अन्य टीम का गठन कर पुणे महाराष्ट्र रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा पुणे पहुंच कर सटोरियों की पतासाजी करते हुए सटोरियों को लोकेट किया गया जो कि पुणे के भारती विद्यापीठ क्षेत्र के कृष्णा पिकुंज एवं राजदीप अपार्टमंेट स्थित 02 अलग – अलग फ्लैट में रहकर सट्टा खिला रहे थे। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट टीम के सदस्यों द्वारा लगातार 07 दिवस तक उक्त जगह में दूधवाला, सब्जी वाला, पेपर वाला बनकर रेकी की गई तथा प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा पूरे लोगों की उपस्थिति होते ही दोनों स्थानों पर एक साथ रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान दोनों फ्लैट में कुल 26 व्यक्ति उपस्थित थे, जो लैपटॉप, मोबाईल फोन व अन्य के माध्यमों से सेटअप तैयार कर ऑनलाईन सट्टा संचालित कर रहे थे।

सटोरियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा आई.पी.एल. क्रिकेट मैच के दौरान रेड्डी 67, महादेव 149 एवं लेजर 10 आई.डी. पैनल के माध्यम से ऑन लाईन सट्टा का संचालन स्वीकार करने के साथ ही पप्पू जेठवानी जो थाना पुरानी बस्ती रायपुर का हिस्ट्रीशीटर है, को इस व्यवसाय में संलिप्त होना तथा साथ में मिलकर सट्टा संचालित करना बताया गया। रायपुर निवासी नवीन वैद्य, कोरबा निवासी पिंटू एवं चांपा निवासी नयन तीनों मुरली से जुड़े हुए है तथा इसी से आई.डी. लेते है। मुरली एवं पिंटू के दुबई में होने की संभावना है।

जिस पर सभी 26 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लैपटॉप 11 नग, मोबाईल फोन 98 नग, कैल्कुलेटर 01 नग, वाईफाई 02 नग, रजिस्टर 03 नग, पास बुक 30 नग, चेक बुक 09 नग, एटीएम 81 नग तथा सिम कार्ड 50 नग जुमला कीमती लगभग 25 लाख रूपये जप्त किया गया है। सटोरियों के पास जप्त लैपटॉप एवं मोबाईल फोन में लगभग 30 करोड़ रूपये से अधिक के लेन-देन की जानकारी प्राप्त हुई है तथा 1,000 से अधिक प्लेयर की जानकारी भी इनके द्वारा दी गई है। जिनके आंकड़े व जानकारी जुटाये जा रहे है।

सटोरियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 184/24 धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में धारा 420, 120बी भादवि. एवं भारतीय तार अधिनियम की धारा 25सी एवं आई.टी. एक्ट की धारा 66सी जोड़ी जाकर विवेचना की जा रहीं है।

गिरफ्तार आरोपियों में 22 छत्तीसगढ (रायपुर-07, दुर्ग-06, राजनांदगांव-03, जांजगीर-चांपा -02, कोरबा-02, सूरजपुर-01 एवं मानपुर मोहला-01) 03 मध्य-प्रदेश एवं 01 उत्तर प्रदेश के निवासी है। प्रकरण में संलिप्त अन्य सटोरियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।

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