छत्तीसगढ़

ट्रांसफर के 5 दिन के भीतर करनी होगी नयी जगह ज्वाइनिंग, वरना….GAD ने जारी किया कड़ा पत्र .. पढ़े

रायपुर l। ट्रांसफर के 5 दिन के भीतर कर्मचारियों को नयी पदस्थापना स्थल पर ज्वाइनिंग लेनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। 5 दिन के भीतर अगर कोई कर्मचारी नयी जगह पर आमद नहीं देता है, तो उसे स्वत: कार्यमुक्त माना जायेगा। दरअसल पिछले काफी वक्त से राज्य सरकार के संज्ञान में ये बातें आ रही थी, कि ट्रांसफर के बाद भी कर्मचारी रिलीव नहीं हो रहे हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति बनी है कि एक के रिलीव नहीं होने की वजह से दूसरा स्थानांतरित कर्मचारी भी कार्यमुक्त नहीं होता है।

लिहाजा, अब जीएडी ने कड़ा पत्र जारी किया है। पत्र में साफ कहा गया है कि प्रशासनिक आधार पर मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की पदस्थापना एक विभाग से दूसरे विभाग में की जाती है। लेकिन, यह देखा गया है कि इन अधिकारी/कर्मचारियों की अन्यत्र पदस्थापना किये जाने पर नवीन पदस्थापना स्थल पर लम्बे समय तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण संबंधित प्राधिकारी द्वारा उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाना है।

किसी एक विभाग/ शाखा द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने से, एवजीदार की प्रत्याशा में दूसरे स्थानांतरित कर्मचारी को भी कई बार कार्यमुक्त नहीं किया जाता है। अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश पश्चात् भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण वर्तमान में लागू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेस व्यवस्था के तहत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का वार्षिक गोपनीय प्रनिवेदन की अवधि का उल्लेख, ऑनलाईन अवकाश पोर्टल के संचालन आदि में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के तहत विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी होने पर यथाशीघ्र कार्यमुक्त किया जाये, ताकि वे अपने नवीन पदस्थापना विभाग/ शाखा में कार्यभार ग्रहण कर सके। इस हेतु उन्हें स्थानांतरण आदेश प्राप्ति के अधिकतम 5 कार्यदिवस के भीतर अपने वर्तमान कार्यभार को विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी जैसा विहित प्राधिकारी का निर्देश हो, को सौंपने की कार्यवाही अनिवार्यतः पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारी स्थानांतरण आदेश प्राप्ति के 5 कार्य दिवस पूर्ण होने पर अगले कार्य दिवस से स्वमेव नवीन पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त माने जायेंगे। उक्त निर्देशों का कृपया कड़ाई से पालन किये जाने हेतु मंत्रालय के सभी अधिकारी / कर्मचारियों को अवगत कराया जाए।

 

 

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