डाक्टर पूजा की मौत की CID करेगी जांच, मां की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 8 सप्ताह में मांगी
बिलासपुर : डाक्टर पूजा चौरसिया की मौत की सीआईडी जांच होगी। हाईकोर्ट ने डाक्टर की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआइडी को आगे की निष्पक्ष जांच कर 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अप्रैल 2024 जिला अस्पताल में पदस्थ लेडी डाक्टर पूजा चौरसिया की मौत हुई थी। इस मौत को असामान्य बताते हुए पूजा की मां ने बेटी की संदिग्ध मौत को लेकर न्याय की गुहार लगायी थी। पूजा चौरसिया की संदिग्ध परिस्थिति में मौत पर पुलिस ने मर्ग कायम किया था।
याचिका में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डीबी में सुनवाई हुई। डीबी ने तथ्यों को देखते हुए मामले की आगे की जांच सीआइडी से जांच कराने और 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह बात सामने आई कि मृत का पति डा अनिकेत कौशिक व जिम ट्रेनर सूरज पांडेय घायल पूजा को अस्पताल ले गए थे। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जिम ट्रेनर सूरज पांडेय को धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया है।
पुलिस की इस कार्रवाई पर संदेह व्यक्त करते हुए मृतका की मां रीता चौरसिया ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी। याचिका में आईपीसी की धारा 302 का अपराध दर्ज करने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि, मृतक भी एक एमबीबीएस डाक्टर थी और एक विवाहित महिला भी, उसके शरीर पर मृत्यु पूर्व चोटें पाई गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। चाहे मामला आत्महत्या का हो या हत्या का। एक विशेष जांच दल या द्वारा पुनः जांच की जानी चाहिए।