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पाकिस्तान जिंदाबाद’ कहने वाले को कोर्ट ने जानिए किन शर्तों पर दी जमानत…

भोपाल। देश विरोधी नारे लगाने वाले फैजान को देशभक्त बनाने की जबलपुर हाईकोर्ट ने अनोखी सजा दी है। सजा की शर्त पर ही युवक को 50 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। युवक अब झंडे को सलामी देगा। हाई कोर्ट ने ट्रायल चलने तक यह व्यवस्था की है। अदालत ने आदेश में कहा कि मुकदमे की समाप्ति तक हर महीने आरोपी को दो बार भोपाल पुलिस थाने में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाना होगा।

गौरतलब है कि भोपाल के मिसरोद इलाके में फैजान नाम के युवक को देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जबलपुर हाई कोर्ट ने फैजान को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने में लगे झंडे को सलामी देने की व्यवस्था दी है।

आरोपी फैजान को प्रत्येक दिन 21 बार झंडे को सलामी देनी होगी और साथ में भारत माता की जय भी बोलनी होगी। फैजान नियमित सलामी देने पहुंचा या नहीं इसकी मॉनिटरिंग भोपाल पुलिस कमिश्नर करेंगे। इधर जस्टिस डीके पालीवाल ने आदेश में कहा कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि उसमें उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है।

जानकारी के मुताबिक, रायसेन के मंडीदीप निवासी फैजान खान का ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ भारत मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए का एक वीडियो वायरल हुआ था। भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने आरोपी को 17 मई 2024 गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फैजान को भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत केस दर्ज किया था। उसके खिलाफ 12 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा।अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि फैजान की हरकत राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली है। इसलिए उसे जमानत न मिले। बचाव पक्ष ने वकील ने दलील दी कि फैजान को झूठा फंसाया गया है। वह इसी देश का नागरिक है।

हाईकोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए आदेश दिया है कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि उसमें उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है।

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