रायपुर। ग्रामों में शांति भंग की आंशका को देखते हुये मंदिर हसौद थाना द्वारा 7 असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही की गयी है वहीं ग्राम नारा में अपने होटल में शराब पिलाने के आरोपी 71 वर्षीय मदन साहू के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36 सी के तहत मामला दर्ज कर जमानतीय अपराध होने से जमानत पर रिहा किया गया ।
ग्रामों में शांति भंग का प्रयास करने की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी सचिन सिंह के निर्देश पर ग्राम जरौद के 22 वर्षीय डागेश उर्फ डग्गू साहू , 23 वर्षीय नवीन ध्रुव व 19 वर्षीय दिनेश यादव , ग्राम मंदिर हसौद के 40 वर्षीय बृजेश मिश्रा , तुलसी के 22 वर्षीय नरोत्तम निर्मलकर व 20 वर्षीय डिगेंद्र धीवर व ग्राम नारा के 55 वर्षीय चंदूलाल साहू के खिलाफ जहां प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही की गयी वहीं शराब बेचने के मामले में पुलिसिया कार्रवाई नारा के मदन साहू के खिलाफ शराब पिलाने का मामला दर्ज किया गया है ।