रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने जिले के सभी लाइसेंसधारी हथियार धारकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी लाइसेंसधारी शस्त्रों को पुलिस थाने में जमा करने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश रायपुर जिले के सभी लाइसेंसधारियों पर लागू होगा, जिनमें स्थानीय और बाहर से आए हुए लोग दोनों शामिल हैं। यह कदम चुनाव के दौरान भय और आतंक के माहौल को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि शस्त्रों का दुरुपयोग न हो सके। आदेश में यह भी कहा गया है कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद शस्त्रधारक अपने हथियार वापस प्राप्त कर सकेंगे।
हालांकि, समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ, जिला राइफल संघ, और औद्योगिक संस्थानों पर तैनात सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने शस्त्रों की सूचना संबंधित पुलिस थाने में देनी होगी। इन गार्डों को शस्त्रों को बिना थाना प्रभारी की अनुमति के परिसर से बाहर नहीं ले जाने की शर्त के साथ छूट दी जाएगी।
निलंबन और पावती प्रक्रिया-
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तक जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी जमा किए गए शस्त्रों का पंजीकरण सही तरीके से किया जाए और प्रत्येक शस्त्रधारी को जमा शस्त्र की पावती दी जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद एक सप्ताह के भीतर इन शस्त्रों को उनके स्वामियों को वापस लौटा दिया जाएगा।
अत्यंत आवश्यक होने पर आवेदन की प्रक्रिया-
यदि किसी लायसेंसधारी के लिए शस्त्र रखना अत्यंत आवश्यक है, तो वे रायपुर कलेक्टोरेट के लायसेंस शाखा में आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदन पर एक समिति विचार करेगी और निर्णय लिया जाएगा। यह आवेदन आदेश जारी होने के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। यह आदेश चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम है, जो पूरे जिले में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।