छत्तीसगढ़बिलासपुर

मासूम की मौत पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कड़े सवाल, पूछा- प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध..

बिलासपुर। राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से हुई मासूम बच्चे की मौत के मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध हो रहा है।

बता दें कि कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि यह बेहद दुखद और खतरनाक घटना है। उन्होंने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के बावजूद चाइनीज मांझे के बाजार में उपलब्ध होने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस अधिनियम का पालन क्यों नहीं करवाया जा सका और इस प्रकार की घटनाओं के बावजूद क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब हो कि रायपुर के पचपेड़ी नाका में रविवार को 7 साल का बच्चा गार्डन में खेलने जा रहा था।

इस दौरान चाइनीस मांझा उसके गले में फंस गया, जिससे वह लहुलुहान हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी तरह, देवेंद्र नगर में एक महिला अधिवक्ता भी चाइनीस मांझे की शिकार होकर घायल हो गईं। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि इस मामले में पीड़ित परिवार को क्या मुआवजा दिया गया है और इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को होगी, जिसमें राज्य सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button