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छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले 28 अस्पतालों पर गिरी गाज..

रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत सचिव छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश पर राज्य नोडल एजेंसी, छ.ग. द्वारा अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की गई। भारत सरकार द्वारा भी समय-समय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की नेशनल एंटी फ्रॉड युनिट के माध्यम से योजना के अंतर्गत दिए जा रहे फाल्स क्लेम के ट्रिगर भेजे जाते रहे हैं।

साथ ही छ.ग. शासन द्वारा भी विस्तृत परीक्षण हेतु कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए। इस संबंध में सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश प्राप्त होने के उपरांत राज्य नोडल एजेंसी, छ.ग. द्वारा नेशनल एंटी फ्रॉड युनिट के ट्रिगर के आधार पर अस्पतालों का चिन्हांकन किया गया तथा दिनांक 29.01.2025 को राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को बिना बताए मुख्यालय बुलाया गया। इसके अंतर्गत 3 जिलों – रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर के कुल 28 अस्पतालों के निरीक्षण हेतु आदेश जारी किए गए। प्रत्येक दल में डॉक्टरों को भी शामिल किया गया था, जिनके द्वारा 02 अस्पतालों का पूरे दिन विस्तार से भौतिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के आधार पर अस्पतालों को दिनांक 31.01.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे एवं जवाब देने हेतु पर्याप्त समय दिया गया था। कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में अस्पतालों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं पाए गए, जिसके आधार पर अस्पतालों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

योजना के प्रावधान अनुसार भौतिक रूप से मिले तथ्यों के आधार पर योजना से 15 अस्पतालों का पंजीयन 01 वर्ष हेतु निरस्त किया गया, 04 अस्पतालों को 06 माह हेतु तथा 04 अस्पतालों को 03 माह हेतु निलंबित किया गया। साथ ही 05 अस्पतालों को चेतावनी पत्र जारी किया गया है।

 

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