नेशनल/इंटरनेशनल

एआर रहमान को झटका, ‘वीरा राजा वीरा’ गाने में कॉपीराइट उल्लंघन पर हाई कोर्ट ने 2 करोड़ जमा करने का दिया निर्देश

मुंबई। मशहूर संगीतकार एआर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रहमान और फिल्म निर्माण कंपनी मैड्रास टॉकीज को आदेश दिया है कि वे 2 करोड़ रुपये अदालत में जमा करें। मामला तमिल फिल्म “पोन्नियिन सेलवन 2” के गीत “वीरा राजा वीरा” से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने डागर परिवार की रचना “शिव स्तुति” की “हूबहू नकल” बताया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

उस्ताद फ़ैयाज़ वसीफुद्दीन डागर ने आरोप लगाया था कि फिल्म के गाने में उनके पिता और चाचा द्वारा रचित “शिव स्तुति” का इस्तेमाल बिना अनुमति और बिना श्रेय के किया गया है। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की बेंच ने कहा कि गाना सिर्फ प्रेरित नहीं, बल्कि “शिव स्तुति” का सीधा और स्पष्ट कॉपी है, जिसमें केवल मामूली बदलाव किए गए हैं। कोर्ट ने रहमान और मैड्रास टॉकीज को आदेश दिया है कि गाने के क्रेडिट में उचित संशोधन करें और स्वर्गीय उस्ताद नासिर ज़हीरुद्दीन डागर तथा स्वर्गीय उस्ताद नासिर फ़ैयाज़ुद्दीन डागर को श्रेय दें।

कोर्ट के आदेश:

2 करोड़ रुपये अदालत में जमा करें। वादी फ़ैयाज़ वसीफुद्दीन डागर को 2 लाख रुपये की लागत चुकाएं। ओटीटी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नया क्रेडिट स्लाइड जोड़ें, जिसमें “शिव स्तुति” के मूल रचनाकारों का उल्लेख हो।

कोर्ट ने यह भी दोहराया कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मौलिक रचनाएं कॉपीराइट एक्ट के तहत पूरी तरह संरक्षित हैं और उनके रचनाकारों को उनके अधिकार मिलते रहेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button