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CG NEWS: सरकारी नौकरी में EWS के लिए आरक्षण की मांग, हाई कोर्ट ने शासन से 4 सप्ताह में मांगा जवाब…

CG NEWS: सरकारी नौकरी में EWS के लिए आरक्षण की मांग, हाई कोर्ट ने शासन से 4 सप्ताह में मांगा जवाब…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को शासकीय नौकरियों में 10% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की पीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही, याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

क्या है मामला

याचिकाकर्ता पुष्पराज सिंह और अन्य ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में EWS आरक्षण पहले से लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका पूर्ण क्रियान्वयन अब तक नहीं हुआ।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2019 में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के जरिए EWS वर्ग को आरक्षण देने की संवैधानिक अनुमति प्रदान की गई थी। केंद्र सरकार ने इसके तहत 10% आरक्षण लागू किया, और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 4 सितंबर 2019 को लोक सेवा अध्यादेश के माध्यम से इसे अधिसूचित किया था। हालांकि, इसके बावजूद राज्य में EWS आरक्षण का व्यावहारिक अमल नहीं हो सका।

याचिकाकर्ताओं ने 29 अप्रैल 2024 को इस संबंध में राज्य सरकार को अभ्यावेदन सौंपा था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी EWS आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

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