
- गांजा के प्रकरण में फरार आरोपी नारायण साहू को किया गया गिरफ्तार
- खरोरा क्षेत्रांतर्गत 4 दिन पूर्व वार्ड नं. 08 हनुमान मंदिर के पास गांजा के आरोपीगण रंगे हाथ पकड़े गये थे
- आरोपी के विरूद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 571/25 धारा 20 बी नारकोटिक एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
विवरण। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी तारतम्य में दिनांक 20/08/25 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत वार्ड नं. 08 हनुमान मंदिर के पास 02 व्यक्ति अपने पास गांजा रखा है जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी तथा थाना प्रभारी खरोरा को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को गांजा के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना खरोरा पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। उन दोनो से नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम विनोद सुनमोंगरी पिता मुन्ना सुनमोंगरी उम्र 29 साल पता ग्राम खरोरा वार्ड क्रमांक 03 थाना खरोरा जिला रायपुर एवं सुशील पिता शिवकुमार श्रीवास उम्र 35 साल पता ग्राम खरोरा वार्ड क्रमांक 08 थाना खरोरा जिला रायपुर के विरूद्ध धारा 20(B)नारकोटिक एक्ट का अपराध घटित करना पाये जानें से गिरफ्तार कर न्यायायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथनानुसार प्रकरण में कड़ी दर कड़ी विवेचना करते हुए प्रकरण के फरार आरोपी नारायण साहू गांजा बेचने वाले जो विगत् छः माह से उड़ीसा क्षेत्र से गांजा लाकर बेचना बताया है। दो-दो किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा का दो पैकेट एवं गांजा बिक्री के रूपये दैनिक कार्य में खर्च कर देना तथा 2,000/-₹ रूपये अपने पास होना बताने पर बिक्री रकम में से बचे नगदी 2,000/-₹ गवाहो के समक्ष जप्त कर आरोपी के विरुध्द अपराध घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से दिनांक 25/08/2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर सूचना परिजन को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी
नारायण साहू पिता मनोज साहू उम्र 29 साल पता ग्राम टीला (देवसुंदरा )थाना पलारी, जिला बलौदाबाजार